जबलपुर देशी-विदेशी मदिरा - जबलपुर देशी-विदेशी मदिरा के निर्धारित मूल्य से अधिक मनमाना मूल्य लिया जाकर आवेदक / ग्राहक / उपभोक्ता के साथ जो उपेक्षापूर्ण कृत्य कारित किया गया है उपरोक्त कृत्य के संबंध मे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 मे दिये गये प्रावधानो के मुताबिक परिवादी / ग्राहक / उपभोक्ता के द्वारा यह प्रकरण माननीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 न्यायालय के समक्ष आवेदक Deepanshu sahu द्वारा advocate shri rajkumar soni के मार्गदर्शन में ( December 2023 )दाखिल किया गया है l
अनावेदकगणो के द्वारा कारित उपरोक्त कृत्य आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत भी आता है इसलिये अनावेदकगण संबंधित दोषियो को दण्डित किये जाने का भी आदेश पारित करने की कृपा करने का निवेदन किया l
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