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DRT COURT .........SOLUTION .......? ऋण और दिवालियापन अधिनियम (आरडीबी अधिनियम), 1993 की वसूली HINDI & ENGLISH

 

Recovery of Debts and Bankruptcy Act (RDB Act), 1993

The RDB Act, 1993 provides for establishment of Debts Recovery Tribunals (DRTs) with original jurisdiction and Debts Recovery Appellate Tribunals (DRATs) with appellate jurisdiction, for expeditious adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions, insolvency resolution and bankruptcy of individuals and partnership firms and connected matters therewith.The Act aims to safeguard the interest of banks and financial institutions as lenders, while not discouraging borrowers.The Tribunals have not yet commenced taking up insolvency resolution and bankruptcy matters as the related provisions are not yet in force.The Act is applicable to cases where the amount of debt due to any bank or financial institution defined under the Act or a consortium of banks or financial institutions is Rs.20 lakh or more.    

 




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ऋण और दिवालियापन अधिनियम (आरडीबी अधिनियम), 1993 की वसूली

आरडीबी अधिनियम, 1993 मूल अधिकार क्षेत्र के साथ ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) की स्थापना के लिए प्रदान करता है, ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली, दिवाला समाधान और व्यक्तियों के दिवालियापन का शीघ्र न्यायनिर्णय किया जा सके। और साझेदारी फर्म और उनसे जुड़े मामले। इस अधिनियम का उद्देश्य उधारकर्ताओं को हतोत्साहित किए बिना, उधारदाताओं के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा करना है। न्यायाधिकरणों ने अभी तक दिवाला समाधान और दिवालियापन मामलों को लेना शुरू नहीं किया है क्योंकि संबंधित प्रावधान अभी तक लागू नहीं हैं। अधिनियम उन मामलों पर लागू होता है जहां अधिनियम के तहत परिभाषित किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंकों या वित्तीय संस्थानों के संघ के कारण ऋण की राशि 20 लाख रुपये या उससे अधिक है

                                                                                                                                                     FOR                                                                                                                                                  MORE HELP/                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INFORMATION                                                                                                                                                   9109244144          

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