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mp Highcourt सहमति से किया अप्राकृतिक संभोग नहीं आता धारा 377 की श्रेणी में.........

एमपी highcourt पत्नी द्वारा दर्ज कराए मामले में हाईकोर्ट ने दी आरोपी पति को जमानतजमानत

पत्नी द्वारा दहेज एक्ट सहित अप्राकृतिक कृत्य के तहत अपने पति के खिलाफ दर्ज कराए गए अपराध में आरोपी पति को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष आरोपी पति की ओर से अधिवक्ता यश सोनी ने कोर्टी में कहा कि सहमति से किया गया अप्राकृतिक संभोग धारा 377 की श्रेणी में नहीं आता है।

एकलपीठ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण व अन्य मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को 50 हजार के रिहा करे ।
निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। एकलपीठ ने मामले में जेल प्रशासन को निर्देशित किया है वह कोविड- 19 नियमों के तहत ही आवेदक को रिहा करे।

यह जमानत अर्जी बैतूल निवासी नवीन उर्फ पुनेश की ओर से दायर की गई थी। जिसमें उसके खिलाफ बैतूल के कोतवाली थाने में दर्ज 498ए, 406/34, 377 के खिलाफ दर्ज प्रकरण पर 4 अप्रैल 2021 को हुई गिरफ्तारी पर जमानत प्राप्त करने दायर की गई थी। मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता यश सोनी ने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए पक्ष रखा। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।


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