रमाकांत कौरव की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रभात यादव ने माननीय न्यायालय के समक्ष पूरे मामले का विस्तृत पक्ष रखा। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के माननीय न्यायधीश द्वारा पूरा पक्ष सुनते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया।
जस्टिस शिव कुमार सिंह एवं डॉ. अरुण कुमार वर्मा की प्रिंसिपल बेंच द्वारा करेली निवासी पकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांकीका पर नरसंहपुर जिले की रेत वेकेदार कम्पनी धनलक्ष्मी नदियों में किये जा रहे उत्खनन के मामले में सुनवाई की गई। चिकाकर्ता की तरफ से पूरे मामले को सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
गौरतलब है कि नरसिंहपुर जिला रे के अवैध उत्खनन को लेकर प्रदेश में वीडियो आये दिन सामने आते रहते हैं। एक ओर जहां पर्यावरण मंजूरी की शर्तों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहां जिले की रेल ठेकेदार कम्पनी करते हुए धन नर्मदा सहित अन्य नदियों में जमकर पर अवैध खनन के रों किया जा रहा है
जिले में आये दिन सोधी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अनेकों शिकायतें की जा चुकी है इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रमाण होते हुए भी अब तक म कम्पनी पर कोई कार्यवाही नहीं है इसी शरण में जाना पड़ा शुक्रवार को सुनवाई हुई।
रमाकांत कौरव की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रभात यादव ने माननीय न्यायालय के समक्ष पूरे मामले का विस्तृत पक्ष रखा। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के माननीय न्यायधीश द्वारा पूरा पक्ष सुनते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया।
मामले की ऑर्डर कॉपी शुक्रवार शाम तक प्राप्त होगी जिसमें माननीय न्याय द्वारा दिये गये आदेश की विस्तृत जानकारी ।
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