COVID- अफसोस है कि लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि सरकार, सभी जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित नहीं कर सकती, मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की
CJ मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने कहा कोविड -19 रोगी को medicen के रूप में रेमेडिसविर का सेवन करने की आवश्यकता है या नहीं, यह इलाज करने वाले डॉक्टरों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यह कार्यकारी के आदेश द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।
हम रेमेडिसविर प्रदान करने के लिए इस आग्रह का कोई औचित्य नहीं देखते हैं यह केवल ऐसे रोगियों को दिया जाए, जो ऑक्सीजन पर हैं, खासकर जब oxygen एक कमोडिटी के रूप में, खुद दुर्लभ हो गई है। इस नीति के पीछे कोई तर्क नहीं है।
इसके अलावा, यह बताया गया कि state 30.04.2021 से पहले रेमेडिसविर के 95000 शीशियों का आवंटन किया गया है, जिनमें से केवल 45,000 शीशियों को सरकारी अस्पतालों में उपयोग के लिए रखा गया था और निजी अस्पतालों में आपूर्ति करने के लिए 50,000 शीशियां आवंटित की गई थी, लेकिन यह शर्त थी कि वे आईसूयी/एचडीयू / ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर भर्ती कोविड-19 रोगियों की संख्या के आधार पर निजी hospital में भर्ती कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए दवा की समान बिक्री / उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
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