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मद्रास हाईकोर्ट : COVID-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर हत्या के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए........

COVID-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास highcourt ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की।

क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे, जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थीं  कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं पेश किया गया तो वह 2 may को होने वाली मतगणना को रोक देगा।

 मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से COVID-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।
 मुख्य न्यायाधीश मौखिक रूप से यह कहते हुए चले गए कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए , मुख्य न्यायाधीश ने देखा कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद face mask पहनने, सेनिटाइज़र का उपयोग करने और चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में COVID-19 मानदंडों को लागू करने में विफल रहा।

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