पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान और कूचबिहार में हिंसा की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सिलिगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, कूचबिहार में जो हुआ है, वो बहुत दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। बीजेपी के पक्ष में जनसमर्थन देख कर दीदी और उनके गुंडों की बौखलाहट बेकाबू होती जा रही है। अपनी कुर्सी जाते देख, दीदी इस स्तर पर उतर आई हैं। दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूचबिहार में जो हुआ, उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है, वो बदलने का समय आ गया है। अब तोलाबाज मुक्त बंगाल बनेगा। अब सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा। अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ बंगाल, भारत मां के गले में ऐसी भव्य माला है जिसमें अलग-अलग भाषा, जाति, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग अलग-अलग फूलों में गुंथे हुए हैं। यहां एक भारत-श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखती है।
चेक बाउंस केस में सज़ा होने पर क्या किया जाए ……..? चेक बाउंस के केस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ,1881 की धारा 138 के अंतर्गत 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यह इस अपराध में अधिकतम सज़ा है , अदालत साधारणतः से 6 MONTH या फिर 7 YEAR तक का कारावास देती है इसके साथ ही अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 357 के अंतर्गत परिवादी को प्रतिकर दिए जाने हेतु भी निर्देशित किया जाता है। यह प्रतिकर चेक राशि का दुगना भी हो सकता है। सज़ा होने पर अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपील अवधि तक सज़ा को निलंबित किये जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 389(3) के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी जमानती अपराध में जमानत लेना अभियुक्त का अधिकार होता है इसलिए इस अपराध के अंतर्गत अभियुक्त को दी गई सज़ा को निलंबित कर दिया जाता है फिर यह सजा तब तक निलंबित रहती है जब तक अपील पर अदालत अपना अंतिम निर्णय नहीं दिए देती है। अंतिम निर्णय में भी यदि अपीलार्थी दोषी पाया जाता है तो अपील अदालत सज़ा को बरकरार रखते हुए अपना निर्णय दिए देती है। सत्र न्यायालय से भी सज़ा बरकरार रहन...
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