सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

एमपी जबलपुर आई.पी.एल. का सट्टा लिखते खाईबांज सहित 3 सटोरिये पकड़े गये...........…

आई.पी.एल. का सट्टा लिखते खाईबांज सहित 3 सटोरिये पकड़े गये, 9 मेाबाईल एवं नगदी 4500 रूपये तथा हिसाब किताब की सट्टे की पट्टियाॅ जप्त

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा द्वारा चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच के दौेेरान पतासाजी कर सटोरियों की धरपकड हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है।
एस.डी.ओ.पी. सिहोरा श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी (भा.पु.से.) ने बताया कि थाना गोसलपुर दिनंाक 
15-4-21 की रात में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति सिद्धबाबा पहाडी खिन्नी रोड खेत मे बैठकर आईपीएल क्रिकेट मैच का मोबाइल फोन पर देखकर हारजीत का सट्टा लगवाकर अवैध लाभ अज्रित कर रहे है। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहाॅं पर सिद्धबाबा पहाडी खिन्नी रोड खेत में बल्ब की रोशनी के नीचे एक युवक मोबाइल फोन पर देखते एवं 1 युवक डायरी में पेन से लिखता हुआ दिखाई दिया जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम मनीष उर्फ मन्नू मिश्रा उम्र 18 वर्ष निवासी स्टेशन तिराहा गोसलपुर, रिषभ परिहार उम्र 18 वर्ष निवासी गुडह़ाई चैक गोसलपुर बताये, मनीष उर्फ मन्नू मिश्रा के मोबाइल को चैक करने पर मोबाइल में आईपीएल क्रिकेट मैच दिल्ली एवं राजस्थान रायल का चला रहा था तथा रिषभ परिहार अपने मोबाइल पर फोन पर बातचीत कर हार जीत का दांव डायरी पर लिख रहा था उक्त दोनों से पूछताछ करने पर दोनो के द्वारा क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण की हारजीत तथा रन एवं विकेट का सटटा ग्राहकों से डायरी में लिखकर सटटे का व्यापार करना तथा इकबाल मंसूरी उर्फ भुल्ली भाईजान निवासी बुढ़ागर के लाईन वाले मोबाइल नम्बर पर चढ़ाना बताया एवं हारजीत मे तीन परसेंट का कमीशन इकबाल मंसूरी उर्फ भुल्ली भाईजान द्वारा देना एवं मैच समाप्त होने पर लोगों से लेन देन करना बताये।

आरोपी मनीष उर्फ मन्नू मिश्रा एवं रिषभ परिहार के कब्जे से 2 रियलमी कम्पनी के मोबाइल, एक डायरी मैच के हिसाब लिखी हुयी, नगदी लगवाडी रकम 1800 रूपये जप्त किये गये तथा दोनों ने पूछताछ पर बताये कि खाईबाज इकबाल मंसूरी उर्फ भुल्ली भाईजान निवासी बुढ़ागर द्वारा सटटा का काम ग्राम बुढ़ागर मंे करना बताये जिन्हें साथ लेकर उनके द्वारा बताये स्थान असाटी धर्मशाला के सामने ग्राम बुढ़ागर मे दबिश दी गयी जहां पर एक व्यक्ति अपने पास में रखे मोबाइल पर दांव लगाने की बात करते तथा कागज पर लिखते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम शेख इकबाल उर्फ भुल्ली भाईजान उम्र 36 वर्ष निवासी असाटी धर्मशाला के सामने ग्राम बुढ़ागर का रहने वाला बताया तथा आईपीएल क्रिकेट मैच दिल्ली एवं राजस्थान रायल का ग्राहकों हारजीत तथा रन एवं विकेट का सटटा ग्राहकों से डायरी मंे लिखकर सटटे का व्यापार करना बताया जिसके पास से 7 मोबाइल, 8 सटटा पटटी जिनमें आईपीएल का हिसाब किताब लिखा हुआ तथा हारजीत की रकम 2700 रूपये जप्त किये गये तीनो आरोपियों के विरूद्ध धारा 4(क) सट्टा एक्ट एवं 109 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।

*उल्लेखनीय भूमिका* - क्रिकेट का सट्टा खिलाते 3 सटोरियों को गिरफ्तार करने में थाना *आई.पी.एल. का सट्टा लिखते खाईबांज सहित 3 सटोरिये पकड़े गये, 9 मेाबाईल एवं नगदी 4500 रूपये तथा हिसाब किताब की सट्टे की पट्टियाॅ जप्त*

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा द्वारा चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच के दौेेरान पतासाजी कर सटोरियों की धरपकड हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है।
एस.डी.ओ.पी. सिहोरा श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी (भा.पु.से.) ने बताया कि थाना गोसलपुर दिनंाक 15-4-21 की रात में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति सिद्धबाबा पहाडी खिन्नी रोड खेत मे बैठकर आईपीएल क्रिकेट मैच का मोबाइल फोन पर देखकर हारजीत का सट्टा लगवाकर अवैध लाभ अज्रित कर रहे है। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहाॅं पर सिद्धबाबा पहाडी खिन्नी रोड खेत में बल्ब की रोशनी के नीचे एक युवक मोबाइल फोन पर देखते एवं 1 युवक डायरी में पेन से लिखता हुआ दिखाई दिया जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम मनीष उर्फ मन्नू मिश्रा उम्र 18 वर्ष निवासी स्टेशन तिराहा गोसलपुर, रिषभ परिहार उम्र 18 वर्ष निवासी गुडह़ाई चैक गोसलपुर बताये, मनीष उर्फ मन्नू मिश्रा के मोबाइल को चैक करने पर मोबाइल में आईपीएल क्रिकेट मैच दिल्ली एवं राजस्थान रायल का चला रहा था तथा रिषभ परिहार अपने मोबाइल पर फोन पर बातचीत कर हार जीत का दांव डायरी पर लिख रहा था उक्त दोनों से पूछताछ करने पर दोनो के द्वारा क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण की हारजीत तथा रन एवं विकेट का सटटा ग्राहकों से डायरी में लिखकर सटटे का व्यापार करना तथा इकबाल मंसूरी उर्फ भुल्ली भाईजान निवासी बुढ़ागर के लाईन वाले मोबाइल नम्बर पर चढ़ाना बताया एवं हारजीत मे तीन परसेंट का कमीशन इकबाल मंसूरी उर्फ भुल्ली भाईजान द्वारा देना एवं मैच समाप्त होने पर लोगों से लेन देन करना बताये।

आरोपी मनीष उर्फ मन्नू मिश्रा एवं रिषभ परिहार के कब्जे से 2 रियलमी कम्पनी के मोबाइल, एक डायरी मैच के हिसाब लिखी हुयी, नगदी लगवाडी रकम 1800 रूपये जप्त किये गये तथा दोनों ने पूछताछ पर बताये कि खाईबाज इकबाल मंसूरी उर्फ भुल्ली भाईजान निवासी बुढ़ागर द्वारा सटटा का काम ग्राम बुढ़ागर मंे करना बताये जिन्हें साथ लेकर उनके द्वारा बताये स्थान असाटी धर्मशाला के सामने ग्राम बुढ़ागर मे दबिश दी गयी जहां पर एक व्यक्ति अपने पास में रखे मोबाइल पर दांव लगाने की बात करते तथा कागज पर लिखते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम शेख इकबाल उर्फ भुल्ली भाईजान उम्र 36 वर्ष निवासी असाटी धर्मशाला के सामने ग्राम बुढ़ागर का रहने वाला बताया तथा आईपीएल क्रिकेट मैच दिल्ली एवं राजस्थान रायल का ग्राहकों हारजीत तथा रन एवं विकेट का सटटा ग्राहकों से डायरी मंे लिखकर सटटे का व्यापार करना बताया जिसके पास से 7 मोबाइल, 8 सटटा पटटी जिनमें आईपीएल का हिसाब किताब लिखा हुआ तथा हारजीत की रकम 2700 रूपये जप्त किये गये तीनो आरोपियों के विरूद्ध धारा 4(क) सट्टा एक्ट एवं 109 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।

उल्लेखनीय भूमिका- क्रिकेट का सट्टा खिलाते 3 सटोरियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी गोसलपुर श्री संजय भलावी, उप निरीक्षक सतीश अनुरागी, उप निरीक्षक दीपू कुशवाहा, आरक्षक सत्येन्द्र बेसन, मनीष अहिरवार, नेमचन्द मार्को, रिंकेश की सराहनीय भूमिका रही।, मनीष अहिरवार, नेमचन्द मार्को, रिंकेश की सराहनीय भूमिका रही।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

चेक बाउंस केस में सज़ा होने पर क्या किया जाए……..? HINDI & ENGLISH

  चेक बाउंस केस में सज़ा होने पर क्या किया जाए ……..? चेक बाउंस के केस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ,1881 की धारा 138 के अंतर्गत 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यह इस अपराध में अधिकतम सज़ा है , अदालत साधारणतः से 6 MONTH या फिर 7 YEAR तक का कारावास देती है इसके साथ ही अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 357 के अंतर्गत परिवादी को प्रतिकर दिए जाने हेतु भी निर्देशित किया जाता है। यह प्रतिकर चेक राशि का दुगना भी हो सकता है। सज़ा होने पर अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपील अवधि तक सज़ा को निलंबित किये जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 389(3) के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी जमानती अपराध में जमानत लेना अभियुक्त का अधिकार होता है इसलिए इस अपराध के अंतर्गत अभियुक्त को दी गई सज़ा को निलंबित कर दिया जाता है फिर यह सजा तब तक निलंबित रहती है जब तक अपील पर अदालत अपना अंतिम निर्णय नहीं दिए देती है। अंतिम निर्णय में भी यदि अपीलार्थी दोषी पाया जाता है तो अपील अदालत सज़ा को बरकरार रखते हुए अपना निर्णय दिए देती है। सत्र न्यायालय से भी सज़ा बरकरार रहन...

ब्रेकिंग -एमपी जबलपुर नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगतगुरु डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज कोरोना की वजह से नहीं ....…….....

ब्रेकिंग  -जबलपुर नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगतगुरु डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज कोरोना की वजह से नहीं रहे, वे कुंभ में हरिद्वार गए थे और वही से कोरोना पीड़ित हुए थे

कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगवा सकते है वैक्सीन : सेंट्रल ...…....….

यह भी बताया गया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं कोरोना का टीका लगवा सकती है  गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने को लेकर अभी मामला विचारधीन है। सरकार ने इसके साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलों के लिए भी वैक्‍सीन सुरक्षित बताया है सरकार की ओर से बताया गया है कि यदि वैक्‍सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो दूसरी डोज तीन माह बाद ली जानी चाहिए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से वैक्‍सीनेशन के नियमों में एक और बदलाव करते हुए यह बात कही गई    एक्‍सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्‍सीन एडमिनिस्‍ट्रेन फॉर corona 19  की ओर से यह अनुशंसा की गई है। नई सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि कोरोना से रिकवरी के तीन माह वैक्‍सीनेशनल टालना चाहिए। यह भी बताया गया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं कोरोना का टीका लगवा सकती है। गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने को लेकर अभी मामला विचारधीन है।  जिन मरीजों को प्लाज्मा दिया गया हो वैसी हालत में अस्पताल से छुट्टी के 3 महीने बाद वे टीका ले सकते हैं।