मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ने दिएआदेश 15 जून 2021 तक संपूर्ण मध्यप्रदेश कि कोर्ट को बंद रहेंगे ...................
कोरोना आपदा पर चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक की डिवीज़न बैंच का आदेश
प्रदेश की सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 15 जून तक रहेंगे लागू
सभी अंतरिम जमानतें और पेरोल 15 जून तक रहेंगी जारी15 जून तक प्रदेश में ना हटाया जाए कोई भी अतिक्रमण।
बैंक और वित्तीय संस्थाएं 15 जून तक ना करें सम्पत्तियों की नीलामीकानून व्यवस्था पर संकट ना होने पर 15 जून तक छोटे अपराधों में ना हो गिरफ्तारी।
7 साल या कम की सज़ा के मामलों में 15 जून तक पुलिस ना करे गिरफ्तारीप्रदेश में सभी अदालतों के आदेशों के पालन की समयसीमा 15 जून तक बढ़ी15 जून को HC में होगी अगली सुनवाई।
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